बिलासपुर 20 मार्च 2026/ 40 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में पुलिस ने 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट के खिलाफ मामला बनाया और उसे जेल में डाल दिया। छात्र बीते 22 फरवरी से जेल में बंद था। उसने अपने आपको निर्दोष बताने के साथ ही बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार हाईकोर्ट में लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले की सुनवाई के बाद छात्र को सशर्त जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ सरायपाली क्षेत्र की पुलिस ने सूचना के आधार पर छात्र के घर छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान पुलिस ने छात्र से 40 लीटर महुआ शराब जब्त करने का दावा किया और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि जिस स्थान से शराब बरामद बताई गई। वह घर के पीछे खुला क्षेत्र था, जहां से लोगों की आवाजाही होते रहती है। किसी ने शराब रख दी होगी, पुलिस ने उसे उसका बता दिया। याचिकाकर्ता के पास से सचेत कब्जा साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता 12वीं का स्टूडेंट है और उसकी परीक्षाएं इसी महीने शुरू होने वाली हैं।
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